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मतदान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उकरण ले जाने पर पाबंदी

20 नवंबर बुधवार 2024 मतदान के दिन मतदान केंद्र के सौ मीटर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट जैसे कि मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच पेन कैमरा आदि के लेकर जाने पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध किया गया है। ऐसी जानकारी पुणे जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी डॉ• सुहास दिवसे के द्वारा दी गई। मतदान केंद्र के अध्यक्ष सूक्ष्म निरिक्षकों चुनाव ड्युटी पर लगे हुए अधिकारी को छोड़कर कोई भी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट मतदाता पत्रकार किसी भी अन्य व्यक्ति को मतदान केंद्र मे और केंद्र परिसर के सौ मीटर के अंदर मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच पेन कैमरा वायरलैस सेट आदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पाबंदी है। अनजाने मे लाए जाने पर मतदान केन्द्र से सौ मीटर की बाहर रखना होगा। किसी मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन आदि पाए जाने पर कानूनन कार्यवाही हो सकती है।

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अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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